आमला। बीते तीन वर्ष पूर्व हत्या के मामले मे न्यायालय ने तीन लोगो को बरी कर दिया है । दिनांक 19 मई 2021 को जारी मोबाइल फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोरडोंगरी में मांचना नदी के पास रोड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है । पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश की तो पाया गया कि मृतक रूपलाल पिता भादू उइके के उम्र 35 वर्ष निवासी मोर डोंगरी की लाश है मौके पर फरियादी ओमकार पिता भद्दू उईके के उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम मोरडोंगरी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/21 धारा 302 भारतीय दंड संहिता का विवेचना में लिया गया जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी लक्ष्मण पिता मिश्री धुर्वे उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कंजरी धार नरेंद्र उर्फ नरेश उर्फ नारायण पिता साहिबू के उम्र 31 वर्ष ग्राम ठानी माल एवं महेश पिता रोशन उईके उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कन्नड़ गांव हाल निवासी मोर डूंगरी को अपराध किया जाना पाकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय आमला में पेश किया गया था। प्रकरण में विचरण के दौरान अभियुक्तगण की और से पैरवी कर रहे इरफान खान अधिवक्ता एवं हरिशंकर पाल, रानी शेख ने पैरवी की जिसमे प्रकरण में आई साक्षी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता इरफान खान के द्वारा तर्क वितर्क एवं अधिवक्ता रानी से हरिशंकर पाल द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के आधार पर श्रीमान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान अतुल राजबल्लवी ने आरोपियों को बरी कर दिया उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट डीएनए एवं अन्य परिस्थिति जन्य साक्षी पर निर्धारिता व्यक्त की थी परंतु बचाव पक्ष के सफल परीक्षण एवं तर्कों को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभी आरोपी गण को दोष मुक्त कर दिया गया।

By Vishal

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