सारनी। जिला कलेक्टर के द्वारा 20 अप्रैल से आदेश में छूट दी गई, जिसके पश्चात सारनी क्षेत्र के व्यापारियों में दुकानें खोलने को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में हमारे माध्यम से 20 अप्रैल को खबर का प्रकाशन किया गया था, जिसके पश्चात 21 अप्रैल को कालीमाई व्यपारी संघ ने एसडीओपी सारनी एवं सीएमओ नगर पालिका सारनी से मिलकर चर्चा की थी। इसी क्रम में 22 अप्रैल को कालीमाई व्यापारी संघ एवं सतपुड़ा व्यापारी संघ के प्रतिनिधियो ने एसडीएम एसडीओपी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ से मिलकर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। जानकारी देते हुए कालीमाई व्यापारी संघ एवं सतपुड़ा व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कौन सी दुकान खोलना है और कौन सी नहीं इसको लेकर असमंजस से भ्रम और भय की स्थिति थी, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर स्पष्ट किया गया। इस चर्चा के दौरान व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शाहपुर ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सिर्फ गली, मोहल्ला की छोटी किराना दुकानें ही लॉकडाउन में ढील के दौरान सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोली जा सकती है, साथ में कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई दुकान खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की दुकानें खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले नहीं जायेंगे। वही कालीमाई व्यापारी संघ के अध्यक्ष रमेश हारोडे, प्रकाश शिवहरे एवं सतपुड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष विनय मालवीय ने बताया कि व्यापारियों को हो रही समस्याओं को लेकर आज सक्षम अधिकारियों के साथ चर्चा की है। साथ ही शॉपिंग सेंटर सारनी, सुपरमार्केट शोभापुर की जो भी किराना दुकान है, किसी भी परिस्थिति में चालू नहीं की जाएगी इसके कुछ किराना दुकानों के बीच सामंजस्य बनाकर संचालित किया जाएगा। दोनों व्यापारी संघ ने अपने सुझाव सक्षम अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया। जिसमें डेली नीड्स, दूध उत्पाद की दुकान सामान्य दूरी बनाकर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित की जाएगी। व्यापारी अपनी दुकानें संचालित कर रहा है, उसे मास्क लगाकर ही व्यापार करना है। साथ ही अपने ग्राहकों को भी सुनिश्चित करना है कि वह भी मास्क लगाकर ही घर से निकले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक 1 मीटर पर मार्किंग एवं सैनिटाइजर एवं हाथ धोने की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।