कंटेन्मेंट एरिया में नहीं होंगे संचालित
बैतूल। कलेक्टर राकेश सिंह ने लॉकडाउन के चलते बंद किए गए आधार केन्द्र पूर्व निर्धारित शासकीय भवनों में संचालित करने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि आधार केन्द्रों पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करना अनिवार्य होगा। केन्द्रों में बिना मास्क लगाए प्रवेश करना वर्जित होगा। केन्द्र में प्रवेश करने के पूर्व आवेदक के हैण्ड सेनेटाइज करने के उपरांत ही अंदर आने दिया जाएगा। बायोमैट्रिक डिवाइस के उपयोग के पूर्व हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य है। आवेदक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का कार्यालय में प्रवेश करना वर्जित होगा। किसी भी स्थिति में डेस्क पर दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
कलेक्टर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु केन्द्र पर आने वाले सभी नागरिकों एवं स्टाफ को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आवश्यक है। उपकरणों को साफ व स्वच्छ रखा जाए एवं स्टाफ सम्पूर्ण समय मास्क पहनकर ही कार्य करें। सभी ऑपरेटर्स एवं अन्य स्टाफ नियमित रूप से अपने हाथ साफ करें एवं स्वच्छता मानकों का पालन करें, सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे।
उन्होंने कहा है कि केन्द्रों में कंटेन्मेंट जोन के अंदर से आने वाले कर्मचारियों व आवेदकों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उपस्थित व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा मास्क पहनकर पुन: आने पर ही सेवा का लाभ हेतु प्रोत्साहित करें। केन्द्र में आ रहे नागरिकों को उनके हाथ साबुन या पानी से धाने हेतु प्रोत्साहित करें। प्रत्येक आथेंटिकेशन के पश्चात् बायोमैट्रिक मशीनों को अनिवार्यत: सेनेटाइजर से साफ करें।
केन्द्र के किसी भी कर्मचारी को सर्दी, खांसी या बुखार होने की स्थिति में स्वास्थ्य पुन: ठीक होने तक कोई कार्य न कराया जाए। सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उपस्थित व्यक्ति के सर्दी, खांसी, या श्वास लेने की तकलीफ से पीडि़त होने की दशा में उन्हें ठीक हो जाने के उपरांत पुन: सेवा का लाभ लेने हेतु आग्रह करें। सभी आधार केन्द्र शासन द्वारा जारी एडवाइजरी को आमजन हेतु केन्द्र के बाहर चस्पा करें। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय/गृह मंत्रालय भारत शासन के आदेश, मध्यप्रदेश शासन के आदेश एवं जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त अनुमति केवल कंटेन्मेंट जोन सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित केन्द्रों के लिए ही है।
कलेक्टर ने समस्त आधार केन्द्र सुपरवाइजर/ऑपरेटर को निर्देशित किया है कि तदानुसार निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें, यदि किसी आधार केन्द्र संचालक द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित केन्द्र सुपरवाइजर/ऑपरेटर के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
आधार केन्द्रों का संचालन प्रारंभ
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