श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान आयकर मुक्त होगा, केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया

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  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है
  • ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो गई थी

नई दिल्ली. अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने पर यह राशि आयकर मुक्त होगी। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की ओर से इससे जुड़ा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत आयकर में छूट मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है।

ट्रस्ट में 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हुई
राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई। इस खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुकी थी। दान करने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग थे, जो एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाल रहे हैं।

पिछले महीने ट्रस्ट का लोगो जारी हुआ था
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर अपना लोगो जारी किया था। इस लोगो में धनुषधारी प्रभु राम के चित्र को केंद्र में रखा गया। साथ ही उनके परमभक्त बजरंगी बली के चित्र को भी शामिल किया था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि लोगो के केंद्र में धनुषधारी प्रभु राम का चित्र है। जबकि, साइड में हनुमानजी हैं। प्रभु राम व हनुमानजी सदैव देश की रक्षा करेंगे।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो।

ट्रस्ट के लोगो की अपनी विशेषता है
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो (अमूर्त चित्र) भी विशेष है। इसमें प्रभु राम की सौम्य छवि उकेरी गई। जिनके ऊपर वलयाकार ऊपरी परिधि पर में ट्रस्ट का नाम लिखा गया। नाम के पूर्व व नाम के समापन पर हनुमानजी का चित्र है। लोगो में सूर्य की तेजवान किरणें भी हैं। आधार पर रामो विग्रहवान धर्म: अंकित है। मतलब राम धर्म का साकार रूप हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बनाया गया
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या भूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 67 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी थी। जबकि सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का भी आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने 8 फरवरी को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था।

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