थाना सारणी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, घर के पीछे गौवंश का अवैध वध करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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सारनी। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में गौवंश वध एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सारणी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौवंश का अवैध वध करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए हैं।

फरियादी अखिलेश कामडे, निवासी वार्ड क्रमांक-01, पाटाखेड़ा, सारणी द्वारा थाना सारणी में सूचना दी गई कि सुभाष बिंझाडे द्वारा अपने घर के पीछे अवैध रूप से गौवंश का वध किया गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना सारणी में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे एवं एसडीओपी सारणी श्रीमती प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए तथा तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की तलाश प्रारंभ की।

विवेचना के दौरान आरोपी सुभाष पिता गल्लू बिंझाडे, उम्र 48 वर्ष, निवासी शनि मंदिर के पास, पाटाखेड़ा, सारणी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से गाय के बछड़े की लाल रंग की खाल, एक गाय के बछड़े का जबड़ा तथा घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे की छुरी बरामद कर विधिवत जप्त की गई।

गिरफ्तार आरोपी को  को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। उनसे जप्त सामग्री

गाय के बछड़े की लाल रंग की खाल।

गाय के बछड़े का जबड़ा।

घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे की छुरी।इस कार्यवाही मे सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी  निरीक्षक जयपाल इनवाती उप निरीक्षक सुनील गौर

प्रधान आरक्षक हीरालाल

आरक्षक मोहित भाटी की भूमिका सराहनीय रही।

पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने कहा है कि जिले में गौवंश वध, पशु क्रूरता एवं अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

आमजन से अपील

है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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