• बैतूल इंदौर भोपाल जिलो में विशेष सावधानी रखने के दिये निर्देश

बैतूल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र से बैतूल जिला क्षेत्र में आने वाले आमजनों को जिले की सीमा में प्रवेश के दौरान बैतूल – परतवाडा रोड पर खोमई बेरियर , प्रभातपट्टन – वरुड रोड पर गौनापुर बेरियर तथा मुलताई नागपुर रोड पर खंबारा टोल नाके पर मेडिकल प्रमाण पत्र थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। बस व अन्य साधन से जिले में आने वाले यात्रियों को मास्क पहनना तथा इस दौरान सोशल डिस्टैसिंग का पालन करना , सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य किया जाता है । इसका पालन कराने की जवाबदारी संबंधित वाहन चालक / परिचालक की भी रहेगी । इसके साथ ही कोविड -19 के लक्षण होने पर संबंधित व्यक्तियों की RAT संपलिंग भी कराई जावेगी । उक्त जाँच केन्द्रों पर नियुक्त जाँच दल द्वारा जाँच कर संतुष्ट होने पर ही आगतुर्को को जिला क्षेत्र में प्रवेश दिया जावेगा।
जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व चेक पोस्ट पर स्थापित जाँच टीम से सभी आमजनों को तापमान चेक कराना अनिवार्य होगा । जाँच के दौरान संदिग्ध गम्भीर लक्षण वाले व्यक्ति का Institutional क्वारटीन एवं स्वस्थ लक्षण रहित व्यक्ति को 07 दिवस के लिए होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा ।
जिले की सीमा में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है । जिले में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया जाता है । इसका उल्लघन करने पर संबंधित को अर्थदण्ड से दंडित कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
जिले के समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों में क्रेता / विक्रेता को मास्क / फेस कवर , सेनेटाईजर का उपयोग करना , सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । उल्लंघन किये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 ( व्यक्ति शामिल होंगे । इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीईन्ट कमाण्डर से लेना होगी ।
विवाह समारोह हेतु अधिकतम वर – वधु की तरफ से कुल 100 ( सौ ) व्यक्ति शामिल होंगे । इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर से लेना होगी । जिले के सभी मांगलिक भवन , मैरिज गार्डन संचालक बिना अनुमति के कोई विवाह कार्यक्रम अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होने देंगे ।
जिले के समस्त स्थानों पर धार्मिक , सामाजिक , मेला , जुलूस व इसी प्रकार के अन्य आयोजन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर की पूर्वानुमति उपरांत ही किये जा सकेंगे । किसी भी प्रकार भंडारे का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा ।

By Vishal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *