कलेक्टर ने फायर एनओसी के लिए नगरपालिका से मांगी भवनों की जानकारी

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  • 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवासीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं, सभा भवनों इत्यादि के लिए लेना होगी फायर एनओसी
  • ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी होंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र

बैतूल। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार एनबीसी 16 के भाग-4 के अनुसार 15 मीटर या अधिक ऊंचाई के आवासीय उपयोग के भवन, होटल, शैक्षणिक, संस्थागत, व्यावसायिक, मर्केन्टाइल, औद्योगिक, स्टोरेज, हैजार्ड्स एवं मिश्रित उपयोग के भवन (किसी एक तल या अधिक तल का फ्लोर एरिया 500 वर्ग मीटर से अधिक), शैक्षणिक भवन (जिनकी ऊंचाई 09 मीटर से अधिक है), सभी सभा भवन, आकस्मिक सभा उपयोग के भवन (जिनके किसी तल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक है), भवन जिसमें दो या अधिक बेसमेंट है अथवा एक बेसमेंट का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है, के लिए फायर एनओसी लेना आवश्यक है।
जिला कलेक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले समस्त प्रकार के प्रकरणों हेतु फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव एक्ट संबंधी शहरी क्षेत्रों के प्रकरण पूर्वानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किए जाएंगे।
संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा संबंधित शहरी क्षेत्रों से आने वाले समस्त प्रकार के प्रकरणों हेतु फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा घोषित ‘अग्निशमन प्राधिकारी’ द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87(3) के प्रावधान अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड के भाग-04 में उल्लेखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान अनुसार ‘फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र’ स्वीकृत किया जाएगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देशानुसार ई-नगरपालिका के माध्यम से ऑनलाइन फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया जा चुका है और सभी जिला कलेक्टरों को लॉग-इन तथा पासवर्ड प्रदाय किए जा चुके हैं।
कलेक्टर श्री राकेश सिंह एवं प्रशासक नगरपालिका बैतूल द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार फायर एनओसी जारी करने हेतु नगर पालिका से भवनों की जानकारी मांगी गई है।

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