• ध्वनि, विसर्जन एवं गरबा आयोजनों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें : पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन
  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एवं गरबा आयोजन अधिकतम रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा
  • कलेक्टर-एसपी ने ली शांति समिति की बैठक

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कहा कि बैतूल जिले में सभी त्योहारों को सौहार्द, श्रद्धा, हर्षोल्लास और सामाजिक सद्भाव के साथ मनाने की परंपरा रही है। विगत उत्सव के दौरान सामने आई दुर्घटना चिंता का विषय हैं। ऐसे में आवश्यक है कि आगामी त्योहारों को सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं बेहतर स्वरूप में मनाने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित शांति समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपूसे, एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह, एसडीओपी सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम, थाना प्रभारी श्री देवकरण डेहरिया, थाना प्रभारी श्री अमित पवार सहित जनप्रतिनिधि एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
नियमों का पालन करते हुए करें आयोजनों का संचालन
कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने कहा कि सभी आयोजन समितियां अपने आयोजनों के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से कार्यक्रमों का संचालन करें। उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मापदंडों एवं समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं आसपास के रहवासियों को असुविधा होती है। इसलिए आयोजक मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित ध्वनि सीमा एवं समय का पालन करें। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने वाले आयोजकों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में आयोजन समिति एवं संचालक के मध्य आवश्यक सहमति/एग्रीमेंट में आयोजन समिति का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज की जाए। नियमों के पालन की जिम्मेदारी आयोजन समिति एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक दोनों की होगी।
रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित
पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने कहा कि आयोजन समितियां पंडाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, गरबा सहित अन्य आवश्यक अनुमतियां स्थानीय प्रशासन से प्राप्त करने के बाद ही कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं का विसर्जन प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही किया जाए। पंडालों में विद्युत व्यवस्था निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी पंडालों में विद्युत व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गरबा आयोजन भी अधिकतम रात्रि 10 बजे तक ही संचालित किए जाएं। गरबा आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। आयोजनों में अवांछित व्यक्तियों का प्रवेश न हो तथा आयोजन स्थल पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विसर्जन, जुलूस एवं अखाड़ों के लिए निर्धारित नियमों का पालन जरूरी
बैठक में एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। गरबा उत्सव समितियों को आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि प्रतिमाओं का विसर्जन हमलापुर, दामादेयत तथा प्रतिमाओं के आकार के आधार पर करबला घाट में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जा सकेगा। सभी आयोजन समितियों को रैली अथवा जुलूस के आयोजन से पूर्व सदस्यों की संख्या, मार्ग एवं समय सहित आवश्यक जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि शहर से निकलने वाले सभी अखाड़ों एवं जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी निर्धारित मानकों एवं समय-सीमा के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
अवैध मादक पदार्थ एवं शराब के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश
बैठक में धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के सफल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन को लेकर शांति समिति के सदस्यों, आयोजन समितियों, ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों एवं जनप्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रशासन द्वारा सभी से सहयोग की अपील की गई।
बैठक में त्योहारों के दौरान अवैध मादक पदार्थों एवं शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

By Vishal

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