- साइन लैंग्वेज से समझाए कानूनी अधिकार; सरकारी योजनाओं की दी जानकारी
बैतूल। बैतूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को श्रवण और वाक् बाधित लोगों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। इसमें प्रतिभागियों को कानूनी अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिक्षा, रोजगार और शिकायतों के समाधान से जुड़े विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया गया।
कार्यशाला में जानकारी देने के लिए ऑडियो-विजुअल माध्यम और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इससे श्रवण और वाक् बाधित प्रतिभागियों को कानूनी जानकारी समझने में मदद मिली। इस दौरान प्रतिभागियों की समस्याएं सुनी गईं और उन्हें कानूनी सलाह व मार्गदर्शन दिया गया।
‘स्वयंसिद्ध’ पाठ्यक्रम का विमोचन
कार्यक्रम के समापन पर मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अल्पेश वाय. कोगजे ने ‘स्वयंसिद्ध: साक्षरता से आत्मनिर्भरता’ पाठ्यक्रम का विमोचन किया। पाठ्यक्रम के जरिए साक्षरता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश चंद्र थपलियाल ने कहा कि श्रवण और वाक् बाधित लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे कानूनी सहायता ले सकें।
कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव शर्मिला बिलवार और जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथिलेश डेहरिया भी मौजूद रहे।