- खरीफ सीजन को देखते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी
बैतूल। खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के निर्देशों के पालन में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी कृष्ण कुमार टेकाम ने बताया कि कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशों के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई प्रारंभ होने के कारण किसानों, अत्यावश्यक सेवाओं एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए डीजल की उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है। इसके तहत जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है कि कृषकों की सुविधा एवं कृषि कार्यों की निरंतरता के लिए निर्धारित पहचान पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीजल का विक्रय शासन के प्रचलित आदेशों, सुरक्षा मानकों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाए तथा विक्रय संबंधी आवश्यक अभिलेखों का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाए। आदेश का पालन नहीं करने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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