बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए. के. तिवारी ने बताया कि म. प्र.शासन लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार   सीटी स्केन सेंटर संचालकों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से कोविड -19 मरीजों से चेस्ट सी.टी. स्केन हेतु  अधिकतम 3000 / – रूपये शुल्क लिया जाये | यदि निर्धारित राशि से अधिक शुल्क मरीजों से लिया जाता है ,और यदि मरीज द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती है तो सम्बंधित संचालक के विरूद्ध रूजोपचार एवं उपचर्या गृह अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही ( जिसमें सेंटर का लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही भी सम्मिलित है ) की जावेगी ।

By Vishal

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