बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दो अप्रैल शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से पांच अप्रैल सोमवार को प्रात: 6 बजे तक घोषित सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शासकीय कर्मचारियों को अपने परिचय पत्र के साथ कार्य स्थल पर आने-जाने की छूट रहेगी। जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन अवधि में जिन व्यक्तियों को आवागमन की छूट दी गई है वह इस प्रकार है

जिले में स्थित भारत सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में नियोजित समस्त शासकीय सेवकों/लोक सेवकों के कार्यालय आने एवं वापस जाने पर,जिले के समस्त दांडिक/सिविल/राजस्व न्यायालयों में नियोजित समस्त शासकीय सेवकों/ लोकसेवकों के कार्यालय आने एवं वापस जाने पर,जिले की औद्योगिक इकाइयों/प्रोडक्शन यूनिट्स में नियोजित श्रमिकों/कर्मियों, कत्र्तव्य स्थल पर आने एवं वापस जाने पर,
प्रायवेट/सहकारी बैंक के अधिकारी/कर्मचारी, कत्र्तव्य स्थल पर आने एवं वापस जाने पर,
उपरोक्त व्यक्तियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अद्यतन पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।

दवाइयों की दुकानों पर लॉकडाउन का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दवाई लेने जाने वाले व्यक्ति को अपने पास डॉक्टर का लेटेस्ट प्रीक्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा।

रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की छूट रहेगी, वे अपने पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

लॉकडाउन के संबंध में जारी आदेश की अन्य व्यवस्थाएं यथावत् प्रभावशील रहेंगी।

कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।

By Vishal

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