आरपीएफ ने यार्ड में संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा

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आमला। बीती दिनांक-10 जुलाई को समय 10/50 बजे प्रधान आरक्षक महेश चंद्र गुर्जर, आरक्षक रविन्द्र सिंह परमार ने ड्यूटी के दौरान सहा उप निरीक्षक आर एस चौहान को सुचना दिया की आमला यार्ड में  पीपल वाला बाबा के पास में एक व्यक्ति कंधे पर सफ़ेद रंग की गोनी में वजनी सामान ले जाते हुऐ संदिग्ध हालत में दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया वह नहीं रुका जिसकी सुचना पर स.उप.निरीक्षक आर.एस.चौहान उक्त दोनों स्टाफ के साथ उसका पीछा करते हुए ताज प्रोडक्ट आमला दुकान पर पहुचे देखा की उपरोक्त आरपीएफ स्टाफ द्वारा देखा गया संदिग्ध व्यक्ति वहा दुकान के अंदर बैठा पाया जिसका नाम शरद यादव S/o रूपलाल यादव उम्र-33 वर्ष R/o-डीवाढाना पोस्ट-उमरेड तह-जुनारदेव(छिंदवाडा)(म.प्र.) ने गोनी में वजनी सामान को दुकानदार को बेच दिया था| गोनी को खोलकर देखने पर उसमे 04 नग लोहे की रॉड तथा 22 नग पेंड्राल क्लीप मिला जिसका अंदाजन कुल वजन 20 kg कीमत अंदाजन 600/- रूपये जिसके बारे पूछने पर दुकानदार नाम अकरम शाह S/o- शेख रसूल शाह उम्र-32 वर्ष R/o- वार्ड नं. 5, मकान नं. 144 प्रकाश मेडिकल स्टोर के पीछे  छत्रसाल के पास आमला जिला-बैतूल(म.प्र) ने बताया की सामने बैठा व्यक्ति ने लाकर हमको बेचा है| दुकानदार से रेल्वे का लोहा खरीदने बाबत और आरोपी  शरद यादव ने रेलवे से चोरी करने बाबत बताया बाद दो पंचो को बुलाकर उक्त रेल सम्पंती को स.उप.निरीक्षक रामसागर चौहान द्वारा जप्ती पंचनामा के तहत जप्त कर  उक्त रेल सम्पंती के साथ उक्त आरोपी और रिसीवर को लेकर आरपीएफ पोस्ट आमला लाये| आरोपीयो का बयान दर्ज किया गया । जिसमे दोनो ने अपना गुनाह कबूल किया। श्रीमान जी उक्तस मामला रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 3(a) आरपी यूपी एक्ट संशोधित अधिनियम 2012 का होना पाये जाने पर दोनों आरोपियों के विरूध्द अपराध क्रमांक 02/2022 धारा 3(a) RP(UP) Act 1966 तहत मामला पंजीकृत किया। मामले की जांच स.उपनिरीक्षक रामसागर चौहान आरपीएफ द्वारा जारी है।

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