भोपाल/जबलपुर। एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के केस में पति समर्थ सिंह शुक्रवार को जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। यहां भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस दौरान मीडिया ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह चुप्पी साधे रहा। कोर्ट परिसर में करीब एक घंटे तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही। समर्थ को पुलिस अपने साथ लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई है। समर्थ की पहचान छुपाने के लिए जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में उसके कपड़े बदलवाए गए। भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा (31) की संदिग्ध परिस्थितियों में 12 मई को मौत हुई थी। वह भोपाल के कटारा हिल्स स्थित बागमुगालिया एक्सटेंशन में रहने वालीं रिटायर्ड महिला जज गिरीबाला की बहू थीं। ससुराल वालों ने फांसी लगाकर मौत की बात कही थी, जबकि मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। ट्विशा की वॉट्सएप चैट भी वायरल हुई है। इसमें उसने लिखा “मुझे बहुत घुटन हो रही है मां… ये लोग न रोने देंगे, न हंसने की वजह देंगे।”
समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकील समर्थ सिंह का वकालत का लाइसेंस शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इसके आदेश दिए।
डेडबॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा की डेडबॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली AIIMS के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल AIIMS में पोस्टमॉर्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर, मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की CBI जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जांच की सहमति दी है। 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब मुख्यमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया था।
रिटायर्ड जज की जमानत रद्द करने की मांग
सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अवनींद्र सिंह की कोर्ट में होनी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया।
वकील बोले- समर्थ की जमानत याचिका हमने वापस ले ली
समर्थ के वकील जयदीप कौरव ने जबलपुर में कहा- कोर्ट के सामने ट्विशा के मामले में चार केस एक साथ लगे हुए थे। एक समर्थ की अग्रिम जमानत का आवेदन था। दूसरा ट्विशा के पिता की तरफ से दोबारा पोस्टमॉर्टम के लिए रिट याचिका थी। दो बेल कैंसिलेशन याचिका लगी थी, जो गिरिबाला की जमानत के खिलाफ थी। उन्होंने बताया- कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 मई को दोपहर 2:30 बजे होगी। उनको कोर्ट के सामने जवाब देना है। समर्थ की याचिका हमने वापस ले ली है।
रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग
एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा- हाईकोर्ट के सामने तीन प्रकार के मामले पेश किए गए। पहला मामला राज्य सरकार की ओर से दायर उस आवेदन से संबंधित था, जिसमें भोपाल जिला अदालत द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मेहता ने कहा कि सशर्त अग्रिम जमानत के कारण अभियोजन पक्ष को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इससे साक्ष्यों पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित पक्षों को नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है।
एक्ट्रेस-ट्विशा के पति को जबलपुर से भोपाल ला रही पुलिस : पहचान छिपाने कपड़े बदलवाए, डेडबॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम करेगी दिल्ली AIIMS की टीम
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