केंद्र की गाइडलाइन- सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना जरूरी, पब्लिक प्लेस में थूकने पर सजा और जुर्माना
लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद…