सारनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन आगामी 10 जून को नगर पालिका परिषद सारनी एवं जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी द्वारा संयुक्त रूप से बगडोना के शासकीय महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। नगर पालिका परिषद सारनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी.के. मेश्राम ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन नपा सारनी एवं जनपद घोड़ाडोंगरी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही आगामी 5 जून तक नगर पालिका परिषद सारनी में आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है। वधु द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष एवं वर की 21 वर्ष होना अनिवार्य है। परित्यकता महिला का कानूनी रूप से तलाकनामा हो गया हों, विधवा, कल्याणी महिला के पति का मृत्यु प्रमाणपत्र आवश्यक है। कन्या का पूर्व में विवाह ना हुआ हो एवं उनके द्वारा पूर्व में एकल विवाह या अन्य कार्यक्रम में विवाह ना किया गया हो। ऐसे हितग्राही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

By Vishal

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