• मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ज्वेलरी, किराना, जनरल, हार्डवेयर एवं ऑटोमोबाइल की दुकानें खोली जाएंगी
  • आटा चक्की, खाद-बीज, फोटोकॉपी एवं मोहल्ला दुकानें सोमवार से शनिवार तक खोली जा सकेगी
  • सायं 5 बजे सभी दुकानें होंगी बंद
  • शॉपिंग मॉल रहेंगे पूरी तरह बंद
  • सात जून सोमवार से प्रभावशील होगा आदेश

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले में प्रभावशील कोरोना कर्फ्यू में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की छूट संबंधी आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार 7 जून सोमवार से- सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लकड़ी फर्नीचर, बर्तन, फुटवियर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल शॉप, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर एवं टेलर संबंधी दुकानें खोली जा सकेंगी।
मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को ज्वेलरी, किराना, जनरल स्टोर, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, साइकिल स्टोर, ऑटो मोबाइल शॉप एवं रिपेयरिंग संबंधी दुकानें खोली जाएंगी
सोमवार से शनिवार के बीच पशु आहार, आटा चक्की, खाद-बीज, कृषि उपकरण, फोटोकॉपी एवं स्टेशनरी की दुकानें एवं मोहल्ला/कॉलोनियों/ग्रामों में एकल दुकानें खोले जाने की छूट दी गई है।
समस्त दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तक आवश्यक रूप से बंद करना होंगे।
कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में बहुप्रकार की सामग्री का विक्रय करने वाले शॉपिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे।
व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नियत समयावधि के पश्चात् आधा घंटे का अतिशेष समय सामग्री व्यवस्थित करने एवं प्रतिष्ठान बंद करने हेतु मान्य होगा। उक्त समयावधि के भीतर प्रतिष्ठान आवश्यक रूप से बंद करना होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी गतिविधियों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में लगाए गए प्रतिबंध/छूट आगामी आदेश पर्यन्त पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अपने-अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में परिस्थितियों का आंकलन करें तथा 50 प्रतिशत व्यवसाय की श्रेणी में उक्त आंकलन के आधार पर प्रत्येक तहसील के लिए व्यवसाय श्रेणीवार पृथक-पृथक दिन खोले जाने की अनुमति इंसिडेंट कमांडर द्वारा जारी की जा सकेगी। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण मार्केट के 50 प्रतिशत से अधिक व्यवसाय एक दिन ना खुले रहे।
कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 07 जून 2021 प्रात: 6 बजे से प्रभावशील होकर 15 जून 2021 सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

By Vishal

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